कृषि यंत्रों पर 50% अनुदान, MP में आज लॉटरी: ऐसे देखें नाम MP Krishi Yantra Anudan 2026

⚠️ जरूरी सूचना: MP ई-कृषि यंत्र अनुदान योजना के इस चरण के आवेदन 13 अक्टूबर 2026 को बंद हो चुके हैं। 14 अक्टूबर 2026 (आज) को लॉटरी के जरिए लाभार्थी किसानों का चयन होगा। आवेदक नीचे बताए तरीके से चयन सूची देख सकते हैं।

मध्य प्रदेश के किसानों के लिए बड़ी खबर है। राज्य सरकार की ई-कृषि यंत्र अनुदान योजना 2026 के तहत 7 प्रकार के आधुनिक कृषि यंत्रों पर 50 प्रतिशत तक सब्सिडी दी जा रही है। ई-कृषि यंत्र अनुदान पोर्टल पर 3 अक्टूबर से 13 अक्टूबर 2026 तक आवेदन लिए गए। इस बार आवेदन के लिए एग्री-स्टैक फार्मर आईडी अनिवार्य की गई है, और बिना धरोहर राशि (DD) के कोई भी आवेदन मान्य नहीं होगा। चयन सिर्फ लॉटरी से होगा।

मुख्य बातें

  • 50% तक अनुदान: लघु, सीमांत, महिला और SC/ST वर्ग के किसानों को यंत्र की लागत पर 50% तक सब्सिडी मिलेगी; सामान्य वर्ग के किसानों को 40% तक अनुदान दिया जाएगा।
  • 7 यंत्र शामिल: ब्रॉडकास्टर, बूम स्प्रेयर, स्वचालित/ट्रैक्टर रीपर, रेटून मैनेजर, रिजर, प्लांटर।
  • लॉटरी आज: 14 अक्टूबर 2026 को लॉटरी के माध्यम से किसानों का चयन किया जाएगा।
  • फार्मर आईडी जरूरी: इस बार अनुदान के लिए एग्री-स्टैक फार्मर आईडी अनिवार्य की गई है।
  • DD अनिवार्य: तय धरोहर राशि का DD सहायक कृषि यंत्री के नाम जरूरी; बिना DD आवेदन अमान्य।

योजना की मुख्य जानकारी

योजना ई-कृषि यंत्र अनुदान योजना 2026
राज्य मध्य प्रदेश
लाभ (राशि) यंत्र की लागत पर 40% से 50% तक अनुदान
उम्र सीमा निर्धारित नहीं (वयस्क किसान पात्र)
आय सीमा निर्धारित नहीं
आधिकारिक वेबसाइट dbt.mpdage.org (कृषि विभाग, मध्य प्रदेश)

योजना क्या है

ई-कृषि यंत्र अनुदान योजना के तहत MP सरकार किसानों को आधुनिक यंत्रों की लागत का बड़ा हिस्सा अनुदान के रूप में देती है। इस चरण में 7 यंत्र शामिल हैं; अनुदान DBT से सीधे खाते में आता है।

पात्रता

  • आवेदक मध्य प्रदेश का स्थायी निवासी किसान होना चाहिए।
  • किसान के पास एग्री-स्टैक फार्मर आईडी बनी होनी चाहिए — इसके बिना आवेदन स्वीकार नहीं होगा।
  • आवेदक के नाम पर कृषि भूमि होनी चाहिए (खसरा/खतौनी रिकॉर्ड के अनुसार)।
  • 50% अनुदान के लिए लघु, सीमांत, महिला या SC/ST वर्ग का किसान होना जरूरी; अन्य सामान्य किसानों को 40% अनुदान मिलेगा।
  • संबंधित यंत्र की धरोहर राशि का DD जमा करना अनिवार्य है।

अपात्रता (कौन बाहर रहेगा)

  • बिना DD वाला आवेदन मान्य नहीं होगा।
  • जिनके पास एग्री-स्टैक फार्मर आईडी नहीं है, वे इस चरण में पात्र नहीं माने गए।
  • मध्य प्रदेश के बाहर के किसान इस योजना का लाभ नहीं ले सकते।
  • एक यंत्र के लिए दोहरा आवेदन करने वाले अपात्र होंगे।

आवश्यक दस्तावेज

  • आधार कार्ड
  • एग्री-स्टैक फार्मर आईडी
  • भूमि संबंधी दस्तावेज (खसरा/खतौनी की प्रति)
  • बैंक पासबुक की प्रति (DBT के लिए)
  • जाति प्रमाण पत्र (SC/ST वर्ग के लिए)
  • निर्धारित धरोहर राशि का डिमांड ड्राफ्ट (स्कैन प्रति अपलोड हेतु)
  • मोबाइल नंबर (OTP सत्यापन के लिए)

यंत्रवार धरोहर राशि (DD)

कृषि यंत्र धरोहर राशि
फर्टिलाइजर ब्रॉडकास्टर ₹5,500
बूम टाइप स्प्रेयर (हाई ग्राउंड क्लियरेंस) ₹15,000
रीपर (स्वचालित) ₹2,300
रीपर (ट्रैक्टर चालित) ₹2,300
शुगरकेन रेटून मैनेजर ₹5,000
रिजर ₹2,500
ब्रॉड बेड फरो प्लांटर ₹3,000

नोट: यह धरोहर राशि है, सब्सिडी नहीं। DD जिले के सहायक कृषि यंत्री के नाम बनवाना होता है।

आवेदन की प्रक्रिया (अगले चरण के लिए जानें)

अगले चरण के लिए प्रक्रिया जान लें:

  • स्टेप 1: ई-कृषि यंत्र अनुदान पोर्टल (dbt.mpdage.org) पर जाएं और आवेदन लिंक पर क्लिक करें।
  • स्टेप 2: जिला, ब्लॉक, ग्राम, वर्ग और यंत्र चुनें।
  • स्टेप 3: आधार नंबर और मोबाइल नंबर भरें, OTP से सत्यापन करें।
  • स्टेप 4: एग्री-स्टैक फार्मर आईडी और दस्तावेज अपलोड करें।
  • स्टेप 5: DD की स्कैन प्रति अपलोड करके फॉर्म जमा करें।

लॉटरी में चयन सूची कैसे देखें

तरीका कहां करें क्या चाहिए
ऑनलाइन सूची ई-कृषि यंत्र अनुदान पोर्टल आवेदन क्रमांक या रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर
कार्यालय से जिला कृषि कार्यालय आधार कार्ड और आवेदन की प्रति
फोन पर जानकारी ब्लॉक कृषि अधिकारी नाम, ग्राम और आवेदन का विवरण

चयन के बाद विभागीय नियमों से आगे की प्रक्रिया होगी। परेशानी हो तो ब्लॉक/जिला कृषि कार्यालय से संपर्क करें।

नियम तोड़ने के नतीजे

  • गलत जानकारी/फर्जी दस्तावेज पर आवेदन रद्द और अनुदान वापस लिया जा सकता है।
  • बिना DD के किया गया आवेदन शुरू से ही अमान्य माना जाएगा।
  • दोहरा आवेदन पकड़े जाने पर भविष्य के चरणों से भी बाहर किया जा सकता है।

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

कृषि यंत्रों पर कितनी सब्सिडी मिलेगी?

लघु, सीमांत, महिला व SC/ST किसानों को 50% तक; सामान्य वर्ग को 40% तक।

इस चरण के आवेदन कब तक लिए गए?

3 से 13 अक्टूबर 2026 तक पोर्टल पर आवेदन लिए गए।

लॉटरी कब होगी?

14 अक्टूबर 2026 को लॉटरी के माध्यम से लाभार्थी किसानों का चयन किया जाएगा।

क्या बिना DD के आवेदन मान्य होगा?

नहीं। DD जमा करना अनिवार्य है; बिना DD आवेदन अमान्य होगा।

चयन के बाद क्या करना होगा?

विभागीय निर्देशों से यंत्र खरीद की प्रक्रिया पूरी करें; अनुदान DBT से आएगा। जानकारी: dbt.mpdage.org।

निष्कर्ष: चयनित किसान समय पर आगे की प्रक्रिया पूरी करें; जो चूक गए वे फार्मर आईडी व दस्तावेज तैयार रखें ताकि अगले चरण में मौका न छूटे।

स्रोत: मूल खबर

Leave a Comment