⚠️ जरूरी सूचना: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) के तहत रबी 2026-27 सीजन के लिए नामांकन जारी है। अधिकतर राज्यों में आवेदन की अंतिम तिथि 31 दिसंबर 2026 है — इस तारीख के बाद बीमा नहीं होगा। खरीफ 2026 की समय सीमा (31 जुलाई 2026) निकल चुकी है, इसलिए रबी की फसल बोने वाले किसान अभी ही नामांकन करा लें।
मुख्य बातें
- रबी नामांकन चालू: गेहूं, सरसों, चना, मसूर जैसी रबी फसलों के लिए बीमा आवेदन शुरू; अधिकतर राज्यों में आखिरी तारीख 31 दिसंबर 2026।
- बिहार में 7 साल बाद वापसी: बिहार में सात साल बाद फसल बीमा योजना दोबारा लागू होगी — प्रस्ताव के अनुसार 15 नवंबर 2026 से 15 जनवरी 2027 तक रबी पंजीयन लिए जाएंगे।
- सस्ता प्रीमियम: किसान को खरीफ पर सिर्फ 2%, रबी पर 1.5% और वाणिज्यिक फसलों पर 5% प्रीमियम देना है — बाकी केंद्र व राज्य सरकार देती हैं।
- 72 घंटे का नियम: फसल खराब होने पर 72 घंटे के भीतर सूचना देना अनिवार्य, वरना दावा प्रभावित होगा। टोल-फ्री हेल्पलाइन: 14447।
- सभी किसान पात्र: भूमिधारक, बटाईदार और किरायेदार — सभी बीमा करा सकते हैं। आवेदन pmfby.gov.in, बैंक या CSC केंद्र से।
योजना विवरण — एक नजर में
| योजना | प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) |
| राज्य | पूरे भारत (अधिसूचित क्षेत्र और फसलें) |
| राशि | किसान को सिर्फ 1.5%–5% प्रीमियम; बाकी सरकार देती है; नुकसान पर मुआवजा |
| उम्र सीमा | लागू नहीं — सभी किसान पात्र |
| आय सीमा | लागू नहीं — सभी किसान पात्र |
| आधिकारिक वेबसाइट | pmfby.gov.in |
योजना क्या है
PMFBY केंद्र सरकार की फसल बीमा योजना है, जिसे 2016 में शुरू किया गया था। सूखा, बाढ़, ओलावृष्टि, बादल फटना, भूस्खलन, कीट और रोग से फसल खराब होने पर किसानों को आर्थिक सुरक्षा मिलती है। सुरक्षा फसल चक्र के कई चरणों में मिलती है — बाधित बोनी, रोपण विफलता, स्थानीय प्राकृतिक आपदा और कटाई के बाद खेत में रखी उपज को हुए नुकसान (पोस्ट हार्वेस्ट लॉस)। मुआवजे का आकलन फसल कटाई प्रयोगों, सैटेलाइट डेटा और ड्रोन सर्वे से होता है, और स्वीकृत राशि सीधे आधार से जुड़े बैंक खाते में आती है।
पात्रता
- अधिसूचित क्षेत्र में अधिसूचित फसल उगाने वाले सभी किसान पात्र।
- भूमिधारक, बटाईदार और किरायेदार — तीनों बीमा करा सकते हैं।
- KCC किसानों का प्रीमियम खाते से कटता है; गैर-ऋणी किसान स्वयं आवेदन करते हैं।
- 2020 से योजना स्वैच्छिक है — KCC किसान चाहें तो नामांकन तिथि से पहले बैंक में लिखित ऑप्ट-आउट दे सकते हैं।
अपात्रता
- जो फसल अधिसूचित नहीं है, उसका बीमा नहीं होगा।
- अंतिम तिथि के बाद आवेदन स्वीकार नहीं होगा।
- गलत जानकारी देकर लाभ लेने पर दावा रद्द और योजनाओं से कई वर्षों तक वंचित।
- 72 घंटे में नुकसान की सूचना न देने पर दावा प्रभावित होगा।
आवश्यक दस्तावेज
- आधार कार्ड (अनिवार्य) और आधार से जुड़ा मोबाइल नंबर, पासपोर्ट फोटो
- बैंक पासबुक (IFSC सहित); पहचान प्रमाण: पैन/वोटर आईडी/किसान फोटो बुक/नरेगा जॉब कार्ड
- भूमि दस्तावेज: खसरा-खतौनी, सर्वे नंबर, 7/12 उतारा या अधिकार अभिलेख
- पटवारी/सरपंच से हस्ताक्षरित बुवाई प्रमाणपत्र; बटाईदारों के लिए किरायेदारी अनुबंध
आवेदन कैसे करें — स्टेप बाय स्टेप
| तरीका | कहां करें | क्या चाहिए |
| ऑनलाइन | pmfby.gov.in पर Farmer Corner में रजिस्टर करें, फॉर्म भरें, प्रीमियम का ऑनलाइन भुगतान करें | मोबाइल, आधार, भूमि-बुवाई विवरण |
| बैंक शाखा | KCC/बचत खाते वाले बैंक में फॉर्म भरें, दस्तावेज जमा करें | सभी दस्तावेज; प्रीमियम खाते से कटेगा |
| CSC केंद्र | नजदीकी जन सेवा केंद्र पर ऑपरेटर ऑनलाइन आवेदन करेगा | सभी दस्तावेज, न्यूनतम सेवा शुल्क |
| बीमा एजेंट | PMFBY अधिकृत बीमा कंपनियों के एजेंट से नामांकन | सभी दस्तावेज |
स्टेटस कैसे चेक करें
pmfby.gov.in पर लॉगिन करके आवेदन, पॉलिसी और दावे का स्टेटस देखें। नुकसान की सूचना Crop Insurance App, हेल्पलाइन 14447, पोर्टल, बैंक या जिला कृषि कार्यालय में दर्ज कराएं। स्वीकृत राशि आमतौर पर सर्वे के 15–30 दिन में खाते में आती है।
नियम तोड़ने के नतीजे
- 72 घंटे में सूचना न देने पर दावा खारिज या कम हो सकता है।
- गलत फसल जानकारी, गैर-अधिसूचित फसल, अधूरे दस्तावेज या गलत बैंक विवरण से दावा खारिज।
- झूठी जानकारी पर दावा रद्द और कई वर्षों तक योजनाओं से वंचित।
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (FAQs)
प्रश्न: किसान को कितना प्रीमियम देना होता है?
उत्तर: खरीफ पर 2%, रबी पर 1.5%, वाणिज्यिक फसलों पर 5% — बाकी सरकार देती है।
प्रश्न: बटाईदार किसान बीमा करा सकता है?
उत्तर: हां — किरायेदारी अनुबंध के साथ आवेदन करें।
प्रश्न: फसल खराब होने पर कितने समय में सूचना देनी होगी?
उत्तर: 72 घंटे के भीतर — 14447, Crop Insurance App, pmfby.gov.in या बैंक/कृषि विभाग में।
प्रश्न: रबी 2026-27 की अंतिम तिथि क्या है?
उत्तर: अधिकतर राज्यों में 31 दिसंबर 2026; अपने राज्य की अधिसूचना pmfby.gov.in पर देखें।
प्रश्न: दावा की राशि कहां आएगी?
उत्तर: सीधे आधार से जुड़े बैंक खाते में डीबीटी से।
टेकअवे: रबी 2026-27 का नामांकन खुला है और 31 दिसंबर 2026 आखिरी तारीख है — मामूली प्रीमियम में फसल की पूरी सुरक्षा। आवेदन के लिए pmfby.gov.in पर जाएं या 14447 पर कॉल करें।
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